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छत्तीसगढ़ सरकार की नई तबादला नीति जारी: 6 से 13 जून तक आवेदन, कई विभागों में तबादलों पर रोक

  छत्तीसगढ़ सरकार की नई तबादला नीति जारी: 6 से 13 जून तक आवेदन, कई विभागों में तबादलों पर रोक रायपुर :  छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025 के लिए ...

 छत्तीसगढ़ सरकार की नई तबादला नीति जारी: 6 से 13 जून तक आवेदन, कई विभागों में तबादलों पर रोक

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025 के लिए नई तबादला नीति जारी कर दी है। इस नीति के तहत 6 जून से 13 जून तक शासकीय कर्मचारी तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, इस बार की नीति में कई महत्वपूर्ण विभागों को तबादले से वंचित रखा गया है।

नीति के अनुसार पुलिस, आबकारी, खनिज, परिवहन, वाणिज्यकर, पंजीयन और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकीय कार्य में लगे कर्मचारियों के तबादले नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा निगम, मंडल और आयोगों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के तबादले पर भी रोक लगाई गई है।

सूत्रों के अनुसार, राज्य के लगभग 5 लाख कर्मचारियों में से 3.6 लाख कर्मचारियों को इस नीति का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसका अर्थ यह है कि केवल करीब 1.4 लाख कर्मचारी ही तबादले के लिए पात्र रहेंगे।

राज्य सरकार का कहना है कि यह नीति प्रशासनिक सुगमता, सेवा की निरंतरता और शैक्षणिक सत्र में व्यवधान से बचाव के उद्देश्य से बनाई गई है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि नीतिगत आधार पर तबादले न्यायसंगत और पारदर्शी हों।


मुख्य बिंदु:

आवेदन की तिथि: 6 से 13 जून 2025

कुल कर्मचारी: 5 लाख, लाभार्थी संभावित: 1.4 लाख

तबादले से वंचित विभाग: पुलिस, शिक्षा, परिवहन, खनिज, आदि

निगम-मंडलों में कार्यरतों के लिए भी तबादले निलंबित

नई नीति से जहां कुछ कर्मचारी निराश हैं, वहीं प्रशासन इसे कार्यक्षमता बढ़ाने और विभागीय स्थायित्व बनाए रखने की दिशा में एक आवश्यक कदम मान रहा है।

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