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NDPS एक्ट में सख्त कार्रवाई: रायपुर में ड्रग्स तस्करी के चार दोषियों को 5 साल की जेल, 50-50 हजार का जुर्माना

  NDPS एक्ट में सख्त कार्रवाई: रायपुर में ड्रग्स तस्करी के चार दोषियों को 5 साल की जेल, 50-50 हजार का जुर्माना रायपुर, छत्तीसगढ़: नशे के खिल...

 NDPS एक्ट में सख्त कार्रवाई: रायपुर में ड्रग्स तस्करी के चार दोषियों को 5 साल की जेल, 50-50 हजार का जुर्माना

रायपुर, छत्तीसगढ़: नशे के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत रायपुर की स्पेशल NDPS कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए ड्रग्स तस्करी में लिप्त चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी चारों आरोपियों को 5-5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर ₹50,000 का आर्थिक दंड भी लगाया है।

यह मामला 13 मई 2024 का है जब खम्हारडीह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शहर के एक मैरिज गार्डन में दबिश देकर चारों को गिरफ्तार किया था। बताया गया कि आरोपी ड्रग्स की डीलिंग कोडवर्ड्स के जरिए किया करते थे ताकि पुलिस को चकमा दे सकें। जांच में उनके पास से मादक पदार्थ बरामद हुए और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की फोरेंसिक जांच में भी ड्रग्स नेटवर्क के संकेत मिले।

स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात पर जोर दिया कि मादक पदार्थों का यह अवैध व्यापार समाज और युवा पीढ़ी के लिए घातक है, और ऐसे मामलों में कठोर सजा से ही संदेश दिया जा सकता है।

यह फैसला NDPS कानून के तहत न्यायिक सख्ती का उदाहरण है और यह रायपुर में ड्रग्स के बढ़ते खतरे पर लगाम कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।



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