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छत्तीसगढ़ में उद्योगपतियों को राहत: छोटी अनियमितताओं पर अब सिर्फ जुर्माना, जेल नहीं

  छत्तीसगढ़ में उद्योगपतियों को राहत: छोटी अनियमितताओं पर अब सिर्फ जुर्माना, जेल नहीं: रायपुर :  राज्य विधानसभा में शुक्रवार को उद्योगों से ...

 छत्तीसगढ़ में उद्योगपतियों को राहत: छोटी अनियमितताओं पर अब सिर्फ जुर्माना, जेल नहीं:

रायपुर : राज्य विधानसभा में शुक्रवार को उद्योगों से जुड़े अहम विधेयक पारित किए गए। इनमें श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक भी शामिल है, जो अब उद्योगपतियों को बड़ी राहत देगा। इस नए संशोधन के तहत, यदि किसी उद्योग में छोटी-मोटी अनियमितताएँ या घटनाएँ होती हैं, तो मालिकों को अब दो साल की सजा नहीं होगी, बल्कि सिर्फ आर्थिक दंड लगाया जाएगा।

इस विधेयक का उद्देश्य उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना और व्यापार के माहौल को सुगम बनाना है। सरकार का मानना है कि कड़े दंड के डर से उद्योगपति हतोत्साहित होते हैं, जिससे औद्योगिक निवेश पर नकारात्मक असर पड़ता है। संशोधन के जरिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए न्यायसंगत दंड प्रणाली लागू करने पर जोर दिया गया है।

इसके अलावा, रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक भी पारित किया गया, जिससे उद्योगों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सहज बनाया जाएगा।

इस बदलाव को लेकर औद्योगिक जगत में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कई उद्यमियों ने इसे व्यापार को बढ़ावा देने वाला कदम बताया, जबकि श्रमिक संगठनों ने चिंता जताई कि इससे श्रमिकों के अधिकारों पर असर पड़ सकता है।

सरकार का कहना है कि यह संशोधन संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित रहे, लेकिन अनावश्यक कानूनी बोझ से उद्योगपतियों को बचाया जा सके।


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