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मालगांव स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर, विद्यार्थियों को बताए गए कानूनी अधिकार

• संवैधानिक अधिकार, साइबर सुरक्षा, बाल अधिकार और निःशुल्क विधिक सहायता पर दी गई जानकारी : कोंडागांव :  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव...

संवैधानिक अधिकार, साइबर सुरक्षा, बाल अधिकार और निःशुल्क विधिक सहायता पर दी गई जानकारी :



कोंडागांव : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मालगांव में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर छात्र-छात्राओं को उनके संवैधानिक अधिकारों, कर्तव्यों और विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन तथा सचिव सुश्री गायत्री साय की उपस्थिति में आयोजित शिविर में प्रतिधारक अधिवक्ता सुरेन्द्र भट्ट एवं अधिकार मित्र रंजन कुमार बैध और लोकेश कुमार यादव ने विद्यार्थियों को मौलिक अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता, बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार, किशोर न्याय, महिलाओं एवं बच्चों के संरक्षण संबंधी कानून, साइबर अपराध से बचाव, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग तथा नशामुक्ति जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी।



शिविर में विद्यार्थियों को बताया गया कि विधिक जागरूकता का उद्देश्य केवल कानूनों की जानकारी देना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को उसके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाकर न्याय तक उसकी सहज पहुंच सुनिश्चित करना है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श उपलब्ध होने की जानकारी भी दी गई।



कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं ने विभिन्न कानूनी विषयों से जुड़े सवाल पूछे, जिनका सरल उदाहरणों के माध्यम से समाधान किया गया। विद्यार्थियों से कानून का सम्मान करने, साइबर अपराधों से सतर्क रहने, बाल विवाह और नशे जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता फैलाने तथा अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी पालन करने का आह्वान किया गया।

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