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कोंडागांव वृद्धाश्रम में विधिक जागरूकता शिविर, बुजुर्गों को बताए गए कानूनी अधिकार

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण अधिनियम और शासकीय योजनाओं की दी जानकारी :



कोंडागांव : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव की ओर से वृद्धाश्रम में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर वरिष्ठ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों एवं विभिन्न शासकीय कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन तथा सचिव गायत्री साय के नेतृत्व में आयोजित शिविर में प्रतिधारक अधिवक्ता सुरेन्द्र मट्ट एवं अधिकार मित्र रजन बैध, तरूणा ध्रुव और पूर्णिमा भण्डारी शामिल हुए।



शिविर में वरिष्ठ नागरिकों को माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की जानकारी देते हुए बताया गया कि यदि संतान या वारिस अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करते या उन्हें घर से बेदखल कर देते हैं, तो वे भरण-पोषण एवं गुजारा भत्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता, वकील उपलब्ध कराने की व्यवस्था तथा वृद्धावस्था पेंशन, आयुष्मान भारत कार्ड और राशन योजना जैसी शासकीय योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया भी समझाई गई। शिविर का उद्देश्य वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराना था।

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