छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट की ईडी पर कड़ी टिप्पणी - बिना सबूत आरोप लगाना आदत बन गई है: रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2161 करोड...
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट की ईडी पर कड़ी टिप्पणी - बिना सबूत आरोप लगाना आदत बन गई है:
रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जेल में बंद आरोपी अरविंद सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
पीठ ने कहा, "ईडी कई मामलों में बिना ठोस सबूत के आरोप लगाती है। यह एक पैटर्न बन गया है, जो चिंताजनक है।" अदालत ने यह भी जोड़ा कि यदि एजेंसियां ऐसे ही काम करती रहीं तो न्याय प्रक्रिया पर आमजन का भरोसा डगमगा सकता है।
गौरतलब है कि ईडी ने अरविंद सिंह को कथित शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। एजेंसी का आरोप है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ और इसमें सरकारी तंत्र की मिलीभगत रही। हालांकि, बचाव पक्ष ने दलील दी कि सिंह के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और उन्हें लंबे समय से अनावश्यक रूप से जेल में रखा गया है।
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब इस मामले में ईडी की जांच और कार्यशैली पर व्यापक बहस की संभावना है। साथ ही, यह फैसला अन्य मामलों में भी ईडी की भूमिका को लेकर नई दृष्टिकोण दे सकता है।
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