एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट: वकीलों को पेंशन और बीमा योजना पर मंजूरी: रायपुर : अधिवक्ताओं के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन ...
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एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट: वकीलों को पेंशन और बीमा योजना पर मंजूरी:
रायपुर : अधिवक्ताओं के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पेंशन और बीमा योजना को मंजूरी दे दी गई है। अब 65 वर्ष की आयु पूरी करने और 35 वर्ष तक वकालत का अनुभव रखने वाले अधिवक्ताओं को पेंशन का लाभ मिलेगा।
यह निर्णय 9 अप्रैल को महानदी भवन, अटल नगर में आयोजित अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के विधि मंत्री अरुण साव ने की।
बैठक में वकीलों के लिए बीमा योजना को भी विस्तारित करने, आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने और सामाजिक संरक्षण को मजबूत करने के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
सरकार का यह कदम अधिवक्ताओं के सम्मानजनक जीवन यापन और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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