प्राचार्य प्रमोशन पर हाईकोर्ट की सख्ती: आदेश के बाद भी ज्वॉइनिंग कराई, राज्य सरकार को फटकार: रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर रोक ...
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प्राचार्य प्रमोशन पर हाईकोर्ट की सख्ती: आदेश के बाद भी ज्वॉइनिंग कराई, राज्य सरकार को फटकार:
रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर रोक के बावजूद प्राचार्यों की ज्वॉइनिंग कराने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि स्थगन आदेश की अवहेलना गंभीर मामला है।
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक प्राचार्य पद से जुड़ी कोई भी नई प्रक्रिया न चलाई जाए। यह आदेश उस स्थिति में आया है जब कोर्ट की रोक के बावजूद सरकार ने प्रमोशन प्रक्रिया जारी रखी और प्राचार्यों को नई जिम्मेदारियां सौंप दीं।
मामले की अगली सुनवाई 9 जून को होगी। तब तक सभी संबंधित गतिविधियां रोक दी गई हैं। कोर्ट ने सरकार से इस अवहेलना पर स्पष्टीकरण भी मांगा है।
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