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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट से अनवर ढेबर को मिली जमानत, लेकिन रिहाई पर अब भी सस्पेंस

  छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट से अनवर ढेबर को मिली जमानत, लेकिन रिहाई पर अब भी सस्पेंस: नई दिल्ली/रायपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित श...

 छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट से अनवर ढेबर को मिली जमानत, लेकिन रिहाई पर अब भी सस्पेंस:

नई दिल्ली/रायपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में अहम किरदार निभाने वाले कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को उन्हें जमानत दे दी। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

हालांकि, इस फैसले के बाद भी अनवर ढेबर को तुरंत जेल से रिहाई नहीं मिल सकेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ अन्य मामलों में भी जांच और कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं।


वकील बोले: “हमें न्याय मिला:

ढेबर के वकील ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा,

> “यह न्याय की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों और कानून के आधार पर फैसला सुनाया है। हमें न्याय मिला है, लेकिन यह मान लेना जल्दबाज़ी होगी कि वे तुरंत जेल से बाहर आ जाएंगे।”


क्या है मामला?

छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले का यह मामला हजारों करोड़ रुपए के अवैध मुनाफे से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आरोप लगाया था कि राज्य में शराब बिक्री के नाम पर फर्जी बिल, कमीशन के खेल, और घोटालेबाज़ी से सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया गया। अनवर ढेबर को इस घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था।


ED ने जताई थी आपत्ति:

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने ढेबर की जमानत का विरोध किया था। उनका कहना था कि ऐसे आर्थिक अपराधों में जमानत देना जांच को प्रभावित कर सकता है। लेकिन कोर्ट ने यह मानते हुए कि वह लंबे समय से हिरासत में हैं, उन्हें सशर्त जमानत दे दी।


आगे क्या?

अब यह देखना अहम होगा कि क्या अनवर ढेबर को अन्य मामलों में भी राहत मिलती है या नहीं। यदि अन्य मामलों में भी कोर्ट से राहत मिलती है, तभी उनकी रिहाई संभव हो पाएगी।




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