पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ा झटका! हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका खारिज करने की मांग ठुकराई, अब मुकदमे की होगी पूरी सुनवाई: बिलासपुर : ...
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ा झटका! हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका खारिज करने की मांग ठुकराई, अब मुकदमे की होगी पूरी सुनवाई:
बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बिलासपुर हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कराने की उनकी तकनीकी आपत्ति को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। इसका मतलब साफ है – अब इस गंभीर चुनावी मुकदमे की विधिवत सुनवाई होगी।
क्या है मामला?
पाटन विधानसभा सीट से चुनाव हारने के बाद भाजपा सांसद विजय बघेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों की धज्जियाँ उड़ाईं। याचिका में उन्होंने भ्रष्ट आचरण का भी आरोप लगाया और साक्ष्य पेश करते हुए भूपेश बघेल का निर्वाचन रद्द करने की मांग की।
कोर्ट ने क्या कहा?
पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से याचिका को "तकनीकी आधार" पर खारिज करने की अपील की गई थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि याचिका में पर्याप्त तथ्य और सामग्री हैं, इसलिए इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।
अब आगे क्या?
मुकदमे की अगली सुनवाई 18 जून को होगी। यानी, यह चुनावी लड़ाई अब कानूनी मोर्चे पर निर्णायक दौर में दाखिल हो रही है।
राजनीतिक हलकों में हलचल:
इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मच गई है। भूपेश बघेल पर लगे आरोप और कोर्ट की यह टिप्पणी निश्चित ही कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन सकती है, वहीं भाजपा इस मुद्दे को जोरशोर से उठा सकती है।
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