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तंत्र-मंत्र के फेर में वन्य जीवन पर वार: रायपुर में हिरण की खाल-सींग का सौदा, तांत्रिक गिरफ्तार

  तंत्र-मंत्र के फेर में वन्य जीवन पर वार: रायपुर में हिरण की खाल-सींग का सौदा, तांत्रिक गिरफ्तार: 🔸 4 साल में 220 हिरणों की बलि, रायपुर बन...

 

तंत्र-मंत्र के फेर में वन्य जीवन पर वार: रायपुर में हिरण की खाल-सींग का सौदा, तांत्रिक गिरफ्तार:

🔸 4 साल में 220 हिरणों की बलि, रायपुर बना तस्करों का सेफ जोन

🔸 27 मई को रेंज टीम ने 3 आरोपियों को हिरण की खाल और सींग के साथ दबोचा

🔸 लक्ष्मी-पूजा के लिए खाल-सींग का उपयोग, अंधविश्वास में वन्यजीवों की कुर्बानी

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अंधविश्वास की अंधेरी गलियों में वन्यजीव तस्करी का नया अड्डा बनता जा रहा है। हाल ही में एक तांत्रिक समेत तीन लोगों को हिरण की खाल और सींग के साथ गिरफ्तार किया गया है। रेंज स्तरीय वन टीम ने 27 मई को यह कार्रवाई करते हुए एक खौफनाक सच्चाई को उजागर किया—तंत्र क्रियाओं और लक्ष्मी पूजा के नाम पर वन्य जीवों की हत्या।

पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वे तांत्रिक क्रियाओं के लिए हिरण के अंगों का सौदा कर रहे थे। ये अवशेष विशेष रूप से लक्ष्मी प्राप्ति, शनि शांति और गुप्त तंत्र अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सूत्रों के अनुसार, इस गोरखधंधे में रायपुर का नाम प्रमुख "हब" के रूप में उभर रहा है, जहां विभिन्न जिलों से अवशेष लाकर बेचे जा रहे हैं।

वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले चार वर्षों में राज्य में 220 हिरणों का अवैध शिकार किया जा चुका है। यह केवल दर्ज मामलों की संख्या है—असल आंकड़ा इससे कहीं अधिक हो सकता है।

वन अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस तरह की गतिविधियाँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत गंभीर अपराध हैं और आरोपियों को सख्त सजा दिलवाई जाएगी।


🌿 क्या कहता है कानून?

हिरण, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-I में शामिल है, जिसके शिकार या तस्करी पर 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।


⚠️ अंधविश्वास की आड़ में अपराध:

तंत्र-मंत्र और काले जादू की डिमांड में हिरण जैसे शांत जीवों को निशाना बनाया जा रहा है।

पूजा-पाठ में प्रयोग होने वाली खाल और सींग, "भाग्य खुलवाने" के नाम पर बिक रही हैं।


📢 विशेष आग्रह:

जनता से अपील है कि यदि उन्हें वन्यजीव तस्करी या अवशेषों के लेनदेन की जानकारी मिले, तो तुरंत वन विभाग या पुलिस को सूचित करें।


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