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सहमति से तलाक के बाद भी पति देगा खर्चा: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला

  दूसरी शादी तक पत्नी की जिम्मेदारी पहले पति की ही: रायपुर :  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक और भरण-पोषण को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने क...

 

दूसरी शादी तक पत्नी की जिम्मेदारी पहले पति की ही:

रायपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक और भरण-पोषण को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि पति-पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेते हैं, तब भी पत्नी को जब तक दूसरी शादी नहीं हो जाती, तब तक उसका खर्चा पहले पति को देना होगा।

यह फैसला जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने सुनाया। उन्होंने कहा कि सहमति से तलाक का मतलब यह नहीं कि पत्नी की जिम्मेदारी खत्म हो गई। अगर पत्नी असहाय है और पुनर्विवाह नहीं किया है, तो उसका भरण-पोषण पति की जिम्मेदारी रहेगा।

हाईकोर्ट का यह निर्णय पारिवारिक न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर आया है, जिसमें पति ने भरण-पोषण देने से इनकार किया था। कोर्ट ने साफ किया कि कानून में महिला के अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसे प्रावधान जरूरी हैं।

यह फैसला भविष्य में ऐसे कई मामलों में नजीर बनेगा, जहां सहमति से तलाक के बावजूद महिला आर्थिक रूप से कमजोर हो।


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