प्रमोशन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: ‘नियम बनाना नियोक्ता का अधिकार है’: बिलासपुर : हाईकोर्ट ने प्रमोशन को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। चीफ...
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प्रमोशन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: ‘नियम बनाना नियोक्ता का अधिकार है’:
बिलासपुर : हाईकोर्ट ने प्रमोशन को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने साफ कहा है कि किसी पद पर नियुक्ति या पदोन्नति के लिए नियम बनाना नियोक्ता का अधिकार है।
यह फैसला हाईकोर्ट कर्मचारियों की उस याचिका पर आया है, जिसमें पदोन्नति के नियमों को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि योग्यताओं और मानदंडों का निर्धारण करना पूरी तरह नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में आता है।
इस फैसले को प्रशासनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप न करने के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।
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