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सस्पेंड IAS रानू साहू को झटका: हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज

  कोयला घोटाला और आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तारी का खतरा बरकरार छत्तीसगढ़ : की चर्चित सस्पेंड IAS अफसर रानू साहू को हाईकोर्ट से बड़...

 

कोयला घोटाला और आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तारी का खतरा बरकरार

छत्तीसगढ़ : की चर्चित सस्पेंड IAS अफसर रानू साहू को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोयला घोटाले और आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी दो अग्रिम जमानत याचिकाएं शुक्रवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दीं।

जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि जांच एजेंसी के पास आरोपी अफसर के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जिससे गिरफ्तारी की संभावना बनी हुई है। रानू साहू ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।


क्या है मामला?

रानू साहू पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कोयला परिवहन और अन्य परियोजनाओं में भ्रष्टाचार कर करोड़ों की अवैध संपत्ति जुटाई। एसीबी (ACB) और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में नगदी, महंगे गहने और संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए गए, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गईं।


अब आगे क्या?

हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब रानू साहू की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। ACB और EOW जल्द ही उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई कर सकती हैं। इस मामले को लेकर राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।


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