पत्नी के वर्जिनिटी टेस्ट की मांग पर हाईकोर्ट सख्त: कहा – महिलाओं की गरिमा के मौलिक अधिकारों का हनन रायपुर: छत्तीसगढ़ में एक पति द्वारा पत्...
पत्नी के वर्जिनिटी टेस्ट की मांग पर हाईकोर्ट सख्त: कहा – महिलाओं की गरिमा के मौलिक अधिकारों का हनन
रायपुर: छत्तीसगढ़ में एक पति द्वारा पत्नी की वर्जिनिटी टेस्ट की मांग पर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने इसे महिलाओं की गरिमा और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए पति की याचिका को खारिज कर दिया।
दरअसल, पति-पत्नी के बीच रिश्तों में कड़वाहट बढ़ने के बाद दोनों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। पति ने पत्नी के चरित्र पर शक जताते हुए फैमिली कोर्ट में वर्जिनिटी टेस्ट की मांग की थी, जबकि पत्नी ने पति पर नपुंसकता का आरोप लगाया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि इस तरह की मांग महिला की गरिमा पर सीधा हमला है।
कोर्ट का सख्त रुख:
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी महिला से इस तरह की परीक्षा की मांग करना असंवैधानिक है और यह मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि विवाह संबंधी विवादों का निपटारा पारस्परिक सम्मान और कानून के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए।
यह फैसला महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि विवाह या रिश्तों में शंका की आड़ में किसी महिला की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता।
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