NIT रायपुर के संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दिए नियमित करने के आदेश: रायपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने NIT ...
NIT रायपुर के संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दिए नियमित करने के आदेश:
रायपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने NIT रायपुर के 40 संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस एके प्रसाद की एकलपीठ ने आदेश दिया कि 10 से 16 साल से काम कर रहे इन कर्मचारियों को चार महीने के भीतर नियमित किया जाए।
10 साल का अनुभव पर्याप्त:
कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनका अनुभव उन्हें नियमित पद पर बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इतनी अवधि तक कार्य करने के बाद भी नियमित न किया जाना अन्यायपूर्ण होगा।
कर्मचारियों को बड़ी राहत:
यह फैसला NIT रायपुर में कार्यरत संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। वर्षों से स्थायी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे इन कर्मचारियों के लिए अब जल्द ही नियमित होने का रास्ता साफ हो गया है।
हाईकोर्ट के इस आदेश से अन्य सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में संविदा कर्मियों की स्थिति को लेकर भी एक अहम मिसाल कायम हुई है।
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