छत्तीसगढ़ में नया दुकान व स्थापना अधिनियम: अब 24x7 खुली रहेंगी दुकानें, महिलाओं को भी रात में काम करने की अनुमति: छत्तीसगढ़ : सरकार ने नय...
छत्तीसगढ़ में नया दुकान व स्थापना अधिनियम: अब 24x7 खुली रहेंगी दुकानें, महिलाओं को भी रात में काम करने की अनुमति:
छत्तीसगढ़ : सरकार ने नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू किया है, जिससे अब राज्य में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे, सातों दिन खुली रह सकेंगी। इस अधिनियम के तहत सभी पात्र दुकानों और प्रतिष्ठानों को छह महीने के भीतर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा, जिसकी प्रक्रिया श्रम विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी।
महिलाओं के लिए नई सुविधा और सुरक्षा:
इस कानून का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब महिलाएं भी रात के समय काम कर सकेंगी, बशर्ते कि सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यक शर्तों का पालन किया जाए। इससे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और व्यापारिक गतिविधियों को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा।
व्यापारियों और ग्राहकों को मिलेगा लाभ:
यह अधिनियम व्यापारियों और ग्राहकों दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। व्यवसायों को लंबे समय तक संचालन की सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी, वहीं उपभोक्ताओं को भी किसी भी समय खरीदारी की सुविधा उपलब्ध होगी।
सरकार का यह कदम छत्तीसगढ़ की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
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