गांजा तस्करी में संलिप्त आदतन तस्कर के खिलाफ सख्त कार्रवाई, डिटेंशन ऑर्डर जारी: बिलासपुर: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की पुलिस ने नशे के...
गांजा तस्करी में संलिप्त आदतन तस्कर के खिलाफ सख्त कार्रवाई, डिटेंशन ऑर्डर जारी:
बिलासपुर: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की पुलिस ने नशे के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आदतन तस्कर के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर जारी किया है। यह आदेश पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के प्रस्ताव पर बिलासपुर संभागायुक्त महादेव कांवरे द्वारा पारित किया गया है।
जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के निवासी तुलसी शर्मा लंबे समय से गांजा तस्करी में संलिप्त रहा है। उसके खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस एक्ट 1988 के तहत कार्रवाई की गई है। यह अधिनियम उन मामलों में लागू किया जाता है, जहां तस्करी में शामिल व्यक्ति बार-बार गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है।
पुलिस की ओर से इस तस्कर की संपत्तियों की जांच की भी योजना बनाई जा रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि अवैध कमाई को कहां और कैसे उपयोग किया गया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल तस्करी पर रोक लगाना है, बल्कि समाज में इस तरह के आपराधिक कृत्यों के खिलाफ कड़ा संदेश देना भी है।
एसपी भावना गुप्ता ने बताया कि जिले में नशे के कारोबार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए पुलिस सख्ती से काम कर रही है। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि यदि किसी को तस्करी या नशे के अवैध कारोबार की सूचना मिले, तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें।
इस कदम से न केवल तस्करी के मामलों पर अंकुश लगेगा, बल्कि युवाओं को नशे की चपेट में आने से भी बचाया जा सकेगा। पुलिस की इस कार्रवाई की जिलेभर में सराहना हो रही है।
कोई टिप्पणी नहीं