OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त: सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब, एक हफ्ते की मिली मोहलत: बिलासपुर: हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण से जुड़े...
OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त: सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब, एक हफ्ते की मिली मोहलत:
बिलासपुर: हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण से जुड़े मामले में सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। अदालत ने दोनों पक्षों से जवाब तलब करते हुए एक हफ्ते का समय दिया है। यह मामला स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को दिए जाने वाले आरक्षण से जुड़ा है, जिस पर कानूनी विवाद बना हुआ है।
दरअसल, सरकार द्वारा लागू किए गए OBC आरक्षण को लेकर कुछ याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद न्यायालय ने इस पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। अब सभी की नजरें सरकार और आयोग की ओर हैं कि वे अदालत के सामने क्या तर्क पेश करते हैं। इस मुद्दे का असर आगामी चुनाव प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है।
पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जवाब:
OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
यह याचिका कबीरधाम जिले के ग्राम पंचायत घुटुरकुंडी, जनपद पंचायत पंडरिया के निवासी हेमंत कुमार साहू ने अपने अधिवक्ताओं वैभव पी. शुक्ला और आशीष पांडेय के माध्यम से दायर की थी। याचिकाकर्ता ने पंचायत चुनावों में OBC आरक्षण को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए सरकार और निर्वाचन आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है।
अब सभी की नजरें राज्य सरकार और आयोग के जवाब पर टिकी हैं, जो आने वाले दिनों में इस मुद्दे की दिशा तय कर सकता है। पंचायत चुनावों पर इस मामले का असर पड़ सकता है, जिससे राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है।
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