भिलाई प्रोफेसर हमला केस: दो TI पर होगी FIR, आरोपी की पत्नी को नियमों के खिलाफ ले गए 21 घंटे सफर: भिलाई: के चर्चित प्रोफेसर-हमला केस में ...
भिलाई प्रोफेसर हमला केस: दो TI पर होगी FIR, आरोपी की पत्नी को नियमों के खिलाफ ले गए 21 घंटे सफर:
भिलाई: के चर्चित प्रोफेसर-हमला केस में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में दो थाना प्रभारियों (TI) के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी की जा रही है।
क्या है मामला?
आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने आरोपी की पत्नी को बिना किसी महिला अधिकारी की मौजूदगी के निजी कार में 21 घंटे तक सफर कराया और फिर 15 घंटे तक थाने में बैठाए रखा। यह पूरी कार्रवाई पुलिस नियमों के खिलाफ थी, जिससे कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठ रहे हैं।
कार्रवाई की तैयारी:
घटना सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने जांच शुरू कर दी है। अब दोनों TI के खिलाफ FIR दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े करता है और कानून व्यवस्था की निष्पक्षता पर बहस छेड़ देता है।
भिलाई प्रोफेसर हमला केस: दो पुलिस अधिकारियों पर FIR के आदेश, कोर्ट का कड़ा रुख:
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई-3 में प्रोफेसर विनोद शर्मा पर हमले के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) ने भिलाई-3 के थाना प्रभारी महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
क्या है मामला?
प्रोफेसर विनोद शर्मा पर हमले की जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे थे। शिकायत के अनुसार, आरोपी की पत्नी को बिना महिला अधिकारी की मौजूदगी के निजी वाहन में 21 घंटे तक सफर कराया गया और फिर 15 घंटे तक थाने में बैठाए रखा। यह पुलिस नियमों का सीधा उल्लंघन था, जिससे अदालत ने कड़ा रुख अपनाया।
अदालत ने क्या कहा?
भिलाई की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) अमृता सिंह की कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों पुलिस अधिकारियों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया। यह फैसला पुलिस की कार्यप्रणाली और कानून के पालन को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है।
अब आगे क्या?
कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई है। अब TI महेश ध्रुव और श्रद्धा पाठक के खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस केस ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इससे कानून व्यवस्था पर भी बहस छिड़ गई है।
कोई टिप्पणी नहीं