• 1 मार्च 2020 के बाद माता-पिता या किसी एक अभिभावक की मृत्यु होने पर 18 वर्ष से कम आयु के पात्र बच्चों को मिलेगा लाभ : जगदलपुर : राज्य शास...
• 1 मार्च 2020 के बाद माता-पिता या किसी एक अभिभावक की मृत्यु होने पर 18 वर्ष से कम आयु के पात्र बच्चों को मिलेगा लाभ :
जगदलपुर : राज्य शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिनके माता-पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हो चुकी है। योजना का उद्देश्य विपरीत परिस्थितियों में बच्चों की शिक्षा, पालन-पोषण और भविष्य को सुरक्षित करना है।
योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के पात्र बच्चों को प्रति बच्चे 4,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पात्र हितग्राही आवेदन पत्र भरकर जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
प्रशासन ने आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे ऐसे पात्र बच्चों की जानकारी संबंधित परिवारों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चों को योजना का लाभ मिल सके।
आवश्यक दस्तावेज
बच्चे एवं माता का संयुक्त बैंक खाता
राशन कार्ड
माता एवं बच्चे का आधार कार्ड
स्कूल आईडी कार्ड अथवा प्राचार्य का प्रमाण पत्र
पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (या संबंधित अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र)
आय प्रमाण पत्र
आवेदन पत्र ब्लॉक स्तर पर संबंधित तहसील कार्यालय तथा जिला स्तर पर कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।


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