साय कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले: आमजन और किसानों के हित में अहम घोषणाएं: रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज 4 ...
साय कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले: आमजन और किसानों के हित में अहम घोषणाएं:
रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज 4 जून को मंत्रालय (महानदी भवन), नवा रायपुर में राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई नीतिगत और जनहितैषी निर्णयों पर मुहर लगी। विशेष रूप से स्थानांतरण नीति 2025 को लेकर मंत्रिपरिषद ने विस्तृत दिशा-निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की।
2025 की स्थानांतरण नीति को कैबिनेट की मंजूरी:
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2025 के लिए स्थानांतरण नीति का अनुमोदन कर दिया है। इस नीति के तहत:
आवेदन स्वीकारने की तिथि: 6 जून से 13 जून तक।
जिला स्तर पर स्थानांतरण: 14 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री की स्वीकृति से।
राज्य स्तर पर स्थानांतरण: विभागीय मंत्री की मंजूरी से।
स्थानांतरण नीति की प्रमुख बातें:
1. सेवा की न्यूनतम अवधि: स्थानांतरण के लिए कम से कम दो वर्ष की सेवा आवश्यक होगी।
2. विशेष श्रेणियां: गंभीर बीमारी, मानसिक/शारीरिक अक्षमता, सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष के भीतर स्थानांतरण के मामलों में विशेष छूट।
3. अनुसूचित क्षेत्र पर ध्यान: सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे जिलों में रिक्त पद भरने हेतु विशेष प्रयास होंगे। इन क्षेत्रों से स्थानांतरण के लिए ‘एवजीदार’ अनिवार्य रहेगा।
4. कर्मचारी वर्ग के अनुसार सीमा:
तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के कुल संवर्ग की 10% सीमा तक।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में 15% तक स्थानांतरण की अनुमति।
परिवीक्षाधीन कर्मियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
5. पति-पत्नी की एक स्थान पर पोस्टिंग को प्राथमिकता।
6. ग्राम और नगर क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने की नीति।
7. स्थानांतरण आदेशों की पारदर्शिता: सभी आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से जारी होंगे। जिला स्तर पर आदेश जारी कर उसी दिन सामान्य प्रशासन विभाग को ईमेल से भेजना अनिवार्य होगा।
मुख्यमंत्री साय ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक सुगमता के साथ-साथ जनहित, पारदर्शिता और कर्मचारियों के हितों का संरक्षण है। इस नई स्थानांतरण नीति से जहां एक ओर सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार आएगा, वहीं दूरस्थ और संवेदनशील जिलों में मानव संसाधन की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी।
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