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पंचायत विभाग के निलंबित जॉइन डायरेक्टर को राहत नहीं: हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

  पंचायत विभाग के निलंबित जॉइन डायरेक्टर को राहत नहीं: हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की: बिलासपुर: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित जॉइन...

 पंचायत विभाग के निलंबित जॉइन डायरेक्टर को राहत नहीं: हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की:

बिलासपुर: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित जॉइन डायरेक्टर अशोक चतुर्वेदी को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र अग्रवाल की खंडपीठ ने अशोक चतुर्वेदी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले को निरस्त करने की मांग की थी।


68 लाख की इनकम, 31 करोड़ की संपत्ति:

ACB ने चतुर्वेदी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से 68 लाख रुपये की कमाई की, लेकिन इस अवधि में उन्होंने लगभग 31 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित कर ली। इस भारी अंतर के कारण उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था।


याचिका खारिज, अब होगी जांच आगे बढ़ेगी:

अशोक चतुर्वेदी ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर मनगढ़ंत और अवैध है, जिसे निरस्त किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका खारिज कर दी, जिससे अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी।


क्या है अगला कदम?

अब ACB इस मामले में आगे की जांच करेगी और अदालत में सबूत पेश करेगी। यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो अशोक चतुर्वेदी को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायालय सख्त रुख अपनाए हुए है और किसी को भी अनुचित लाभ नहीं मिलेगा।






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