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सस्पेंड IAS रानू साहू को झटका: हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज

  कोयला घोटाला और आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तारी का खतरा बरकरार: छत्तीसगढ़  :  की चर्चित निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू को हाईकोर्ट स...

 

कोयला घोटाला और आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तारी का खतरा बरकरार:

छत्तीसगढ़  : की चर्चित निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोयला घोटाले और आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल की गई उनकी दो अग्रिम जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी हैं।

पर्याप्त सबूत, कोर्ट ने नहीं दी राहत:

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने कहा कि जांच एजेंसियों (ACB और EOW) के पास रानू साहू के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।


क्या है मामला?

रानू साहू पर कोयला घोटाले में शामिल होने और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, 2010 से 2022 के बीच साहू ने अपने ज्ञात आय स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की। इस मामले में ACB और EOW लगातार जांच कर रही हैं और उनकी गिरफ्तारी की संभावना बनी हुई है।


अब क्या आगे?

हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब रानू साहू की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। हालांकि, उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा है। इस बीच, ACB और EOW उनकी संपत्तियों और बैंक खातों की गहन जांच कर रही हैं।

इस फैसले से छत्तीसगढ़ की नौकरशाही और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।


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