1 लाख तक के सामान की ट्रांसपोर्टिंग पर E-Way Bill में छूट, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन: रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों को बड़ी...
1 लाख तक के सामान की ट्रांसपोर्टिंग पर E-Way Bill में छूट, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन:
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए 1 लाख रुपए तक के सामान की ट्रांसपोर्टिंग में E-Way Bill से छूट देने का फैसला किया है। इस संबंध में आज आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
इन सामानों पर 50 हजार की सीमा लागू:
सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, कुछ विशेष वस्तुओं पर 50 हजार रुपए की सीमा तय की गई है। इनमें पान मसाला, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद, विनियरिंग शीट्स, लेमिनेटेड शीट, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड, आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील से बने उत्पाद और कोयला शामिल हैं। इन वस्तुओं की ट्रांसपोर्टिंग के लिए 50 हजार से अधिक मूल्य होने पर E-Way Bill अनिवार्य होगा। जबकि अन्य सामान के लिए यह सीमा 1 लाख रुपए तय की गई है।
व्यापारियों की मांग पर लिया गया निर्णय:
छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी ने बताया कि छोटे व्यापारियों को राहत देने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। चेंबर और कैट (कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स) ने इस मुद्दे को सरकार के समक्ष रखा था, जिसके बाद सरकार ने इस पर सकारात्मक कदम उठाया है। उन्होंने कहा, "हम सरकार के इस निर्णय की सराहना करते हैं, जिससे छोटे व्यापारियों को व्यापार करने में आसानी होगी।"
व्यापारियों को मिलेगा लाभ:
इस निर्णय से छोटे व्यापारियों को विशेष रूप से राहत मिलेगी, जो कम मूल्य के सामान की आवाजाही के दौरान E-Way Bill से जुड़ी प्रक्रियाओं में उलझते थे। सरकार के इस कदम से व्यापारिक गतिविधियां सुगम होंगी और राज्य में व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा।
सरकार के इस फैसले से छोटे और मध्यम व्यापारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा, जिससे व्यापार की गति तेज होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
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