18 करोड़ का स्ट्रीट लाइट घोटाला: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा शपथपत्र, 18 मार्च को अगली सुनवाई: बिलासपुर : बस्तर और सुकमा जिले में ग्रामीण व...
18 करोड़ का स्ट्रीट लाइट घोटाला: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा शपथपत्र, 18 मार्च को अगली सुनवाई:
बिलासपुर : बस्तर और सुकमा जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण के नाम पर हुए 18 करोड़ के स्ट्रीट लाइट घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त रुख अपना रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्व-संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें सरकार से विस्तृत जवाब मांगा गया है।
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि घोटाले की जांच के लिए विशेष समिति गठित की जा चुकी है, जो जांच में जुटी हुई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पूरे मामले पर शपथपत्र प्रस्तुत करे।
हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 18 मार्च तय की है। इस दौरान अदालत यह सुनिश्चित करेगी कि सरकार की ओर से उठाए गए कदम पर्याप्त हैं या नहीं।
यह घोटाला बस्तर और सुकमा जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण के नाम पर हुआ, जिसमें स्ट्रीट लाइट परियोजना के तहत करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। अब यह देखना अहम होगा कि सरकार द्वारा गठित जांच समिति क्या खुलासे करती है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है।
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