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आर्य समाज के नाम के अवैध इस्तेमाल पर हाईकोर्ट सख्त, बिना मान्यता विवाह कराने वाले संस्थानों को नोटिस

  आर्य समाज के नाम के अवैध इस्तेमाल पर हाईकोर्ट सख्त, बिना मान्यता विवाह कराने वाले संस्थानों को नोटिस: बिलासपुर :  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बि...

 आर्य समाज के नाम के अवैध इस्तेमाल पर हाईकोर्ट सख्त, बिना मान्यता विवाह कराने वाले संस्थानों को नोटिस:

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिना मान्यता के आर्य समाज के नाम का इस्तेमाल कर अवैध रूप से विवाह कराने वाले संस्थानों पर कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने ऐसे संस्थानों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा दायर याचिका के बाद की गई। याचिका में दावा किया गया कि कई संस्थान बिना किसी संबद्धता के आर्य समाज के नाम पर विवाह संपन्न करा रहे हैं, जिससे न केवल संस्था की प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है, बल्कि कई कानूनी विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं।

हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित संस्थानों से स्पष्ट जवाब मांगा है। अदालत का यह कदम उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो विवाह की वैधता को लेकर भ्रमित हो सकते हैं।

इस मामले में अगली सुनवाई जल्द होने की संभावना है, जिसमें न्यायालय आगे की कार्रवाई पर निर्णय ले सकता है।


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