CGPSC घोटाला: डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित दो अभ्यर्थियों की जमानत खारिज, 45 लाख में हुई थी खरीद-फरोख्त: रायपुर: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (C...
CGPSC घोटाला: डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित दो अभ्यर्थियों की जमानत खारिज, 45 लाख में हुई थी खरीद-फरोख्त:
रायपुर: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) परीक्षा घोटाले में बड़ा मोड़ आया है। डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित दो अभ्यर्थियों की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। जांच में खुलासा हुआ कि एक कारोबारी ने 45 लाख रुपये देकर अपने बेटे और बहू को डिप्टी कलेक्टर बनवाया था।
जांच एजेंसियों के अनुसार, इस घोटाले में कई और नाम जुड़ सकते हैं। न्यायालय ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया। मामले की गहराई से जांच जारी है, और आगे और भी गिरफ्तारियां संभव हैं।
सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता को लेकर यह मामला प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है।
PSC घोटाला: आरोपियों की बढ़ी मुश्किलें, दो चयनित अभ्यर्थियों की जमानत याचिका खारिज:
रायपुर: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) घोटाले में आरोपियों को कोर्ट से लगातार झटके मिल रहे हैं। इससे पहले PSC अध्यक्ष और कारोबारी श्रवण गोयल की जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी, और अब दो चयनित अभ्यर्थियों को भी राहत नहीं मिली है।
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इनकी जमानत याचिका नामंजूर कर दी। जांच में खुलासा हुआ था कि एक कारोबारी ने 45 लाख रुपये देकर अपने बेटे और बहू को डिप्टी कलेक्टर बनवाया था। इस मामले में जांच एजेंसियां लगातार नई कड़ियां जोड़ रही हैं, जिससे घोटाले में और बड़े नाम सामने आ सकते हैं।
PSC परीक्षा में हुई इस अनियमितता ने सरकारी भर्ती प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले से आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, जबकि जांच एजेंसियां अब इस मामले में और गहराई से पड़ताल कर रही हैं।
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