कोरबा लव-जिहाद प्रकरण हाईकोर्ट पहुंचा: मुख्य न्यायाधीश बोले - युवती बालिग सही, पर परिजनों की संतुष्टि भी आवश्यक; मध्यस्थता केंद्र भेजा गया...
कोरबा लव-जिहाद प्रकरण हाईकोर्ट पहुंचा: मुख्य न्यायाधीश बोले - युवती बालिग सही, पर परिजनों की संतुष्टि भी आवश्यक; मध्यस्थता केंद्र भेजा गया मामला, आज फिर होगी सुनवाई
छत्तीसगढ़ : के कोरबा जिले से जुड़े कथित लव-जिहाद के एक संवेदनशील मामले ने अब न्यायपालिका की चौखट पर दस्तक दी है। मुस्लिम युवक द्वारा दायर बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की युगल पीठ ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा —
> "युवती भले ही वयस्क हो और अपनी इच्छानुसार निर्णय लेने का अधिकार रखती हो, किंतु समाज और परिवार की भावनाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती।"
अदालत ने युवती और उसके परिजनों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु प्रकरण को मध्यस्थता केंद्र के सुपुर्द कर दिया है, ताकि पारिवारिक संतुलन और सामाजिक सौहार्द कायम रह सके।
मामले की अगली सुनवाई आज पुनः होनी तय है, जिसमें यह देखा जाएगा कि मध्यस्थता के प्रयासों का क्या परिणाम निकला है।
यह मामला केवल न्यायिक प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों की जटिलता को भी उजागर करता है — जहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारिवारिक मर्यादा दोनों का समुचित संतुलन आवश्यक है।
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