छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने EWS आरक्षण पर दिखाई सख्ती, राज्य सरकार से चार सप्ताह में मांगा जवाब: रायपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से क...
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने EWS आरक्षण पर दिखाई सख्ती, राज्य सरकार से चार सप्ताह में मांगा जवाब:
रायपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को दिए जाने वाले 10% आरक्षण को लेकर राज्य सरकार की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस ए.के. प्रसाद की एकल पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से स्पष्ट रूप से पूछा है कि अब तक राज्य की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में यह आरक्षण लागू क्यों नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह मुद्दा उठाया था कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में EWS आरक्षण लागू किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में अब तक इस व्यवस्था को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह आगामी चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करे और स्पष्ट करे कि EWS आरक्षण के क्रियान्वयन में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने यह भी संकेत दिए हैं कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं रहा, तो वह इस मुद्दे पर कड़ा आदेश पारित कर सकता है।
EWS आरक्षण का मकसद समाज के उन सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को समान अवसर देना है जो पारंपरिक आरक्षण से वंचित हैं। इस फैसले से राज्य के हजारों युवाओं को उम्मीद की किरण दिख रही है।
संबंधित प्रकरण की अगली सुनवाई आने वाले सप्ताहों में निर्धारित की जाएगी।
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