ACB/EOW कोर्ट की कड़ी कार्रवाई, चालान से पहले ही जारी हुआ वारंट रायपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले में ACB-EOW की स्पेशल कोर्ट ...
ACB/EOW कोर्ट की कड़ी कार्रवाई, चालान से पहले ही जारी हुआ वारंट
रायपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले में ACB-EOW की स्पेशल कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ गैरजमानती और बेमियादी वारंट जारी कर दिया गया है। यह फैसला तब आया है जब अब तक मामले में चालान भी पेश नहीं हुआ है।
यह राज्य का पहला ऐसा मामला है, जिसमें जांच के दौरान ही इतने गंभीर स्तर की कानूनी कार्रवाई की गई है। आमतौर पर चालान दाखिल होने के बाद ही वारंट जारी होता है, लेकिन इस केस में अन्वेषण के दौरान ही ACB/EOW की विधिक टीम ने कोर्ट से यह सख्त आदेश हासिल किया।
मुंबई बम धमाके से जुड़े फैसले का हवाला:
कोर्ट में इस आदेश को लेकर लंबी बहस चली। ACB की टीम ने अपने तर्कों में मुंबई बम ब्लास्ट केस से जुड़े एक पुराने फैसले का हवाला दिया, जिसमें जांच के दौरान ही दाऊद इब्राहिम कास्कर के खिलाफ भी गैरजमानती और बेमियादी वारंट जारी हुआ था।
कानूनी मुश्किलें बढ़ीं:
विधि विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय से फरार चल रहे रामगोपाल अग्रवाल के लिए अब अग्रिम जमानत हासिल करना बेहद मुश्किल होगा। कोर्ट का यह फैसला कोयला घोटाले की जांच को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है।
इस मामले में आगे की कार्रवाई पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं।
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