पेंशन और ग्रेच्युटी कर्मचारी का हक, कोई उपहार नहीं: हाईकोर्ट: रायपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि पेंशन और ग...
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पेंशन और ग्रेच्युटी कर्मचारी का हक, कोई उपहार नहीं: हाईकोर्ट:
रायपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि पेंशन और ग्रेच्युटी कोई उपहार नहीं, बल्कि कर्मचारी की ईमानदारी और निष्ठा से की गई सेवा का कानूनी अधिकार है।
जस्टिस विभू दत्त गुरु की एकलपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि ये लाभ संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत संरक्षित हैं और इन्हें बिना वैधानिक प्रक्रिया के छीना नहीं जा सकता।
कोर्ट का यह फैसला उन मामलों के लिए मिसाल बन सकता है, जहां सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन या ग्रेच्युटी से वंचित करने की कोशिश की जाती है।
हाईकोर्ट की यह टिप्पणी कर्मचारी अधिकारों की रक्षा और सम्मान की दिशा में एक सख्त संदेश मानी जा रही है।
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