तकनीकी सहायक की बर्खास्तगी को हाईकोर्ट ने बताया अवैध, जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कार्रवाई: रायपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मनरेगा योजना ...
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तकनीकी सहायक की बर्खास्तगी को हाईकोर्ट ने बताया अवैध, जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कार्रवाई:
रायपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मनरेगा योजना के तकनीकी सहायक प्रवीण गोयल की बर्खास्तगी को गैरकानूनी करार दिया है। न्यायमूर्ति बिभुदत्त गुरु की एकलपीठ ने कलेक्टर द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी बर्खास्तगी आदेश को रद्द करते हुए स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई नियमों के खिलाफ थी।
कोर्ट ने कहा कि गोयल को हटाने से पहले न तो विभागीय जांच की गई और न ही उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया गया। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
कोर्ट के फैसले के बाद अब जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस आदेश को न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और कर्मचारी अधिकारों की बड़ी जीत माना जा रहा है।
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