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हाईकोर्ट की सख्ती: एम्बुलेंस नहीं मिलने से महिला की मौत पर रेलवे और राज्य सरकार को 3 लाख मुआवजा देने का आदेश

  हाईकोर्ट की सख्ती: एम्बुलेंस नहीं मिलने से महिला की मौत पर रेलवे और राज्य सरकार को 3 लाख मुआवजा देने का आदेश: बिलासपुर :  बिलासपुर रेलवे स...

 हाईकोर्ट की सख्ती: एम्बुलेंस नहीं मिलने से महिला की मौत पर रेलवे और राज्य सरकार को 3 लाख मुआवजा देने का आदेश:

बिलासपुर : बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर एम्बुलेंस नहीं मिलने से एक कैंसर पीड़ित महिला की मौत के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए रेलवे और राज्य सरकार दोनों को 3-3 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

मामला तब सामने आया जब एक मीडिया रिपोर्ट में यह बात उजागर हुई कि ट्रेन में यात्रा कर रही महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। रेलवे अधिकारियों को सूचना देकर एम्बुलेंस बुलवाई गई, लेकिन वह समय पर नहीं पहुंची। इलाज में हुई देरी की वजह से महिला की मौत हो गई।

हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट को जनहित याचिका मानते हुए स्वत: संज्ञान लिया और सुनवाई के बाद टिप्पणी की कि “मरीज को इलाज न मिलना और समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध न कराना अमानवीय और असंवेदनशील रवैये का परिचायक है।”

कोर्ट ने आगे कहा कि नागरिकों की जान की जिम्मेदारी राज्य और रेलवे दोनों की है, और ऐसी घटनाएं दोहराई नहीं जानी चाहिए।



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