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प्रदेश में पब्लिक सेफ्टी एक्ट का मसौदा तैयार: सार्वजनिक स्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी अनिवार्य होगा

  प्रदेश में पब्लिक सेफ्टी एक्ट का मसौदा तैयार: सार्वजनिक स्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी अनिवार्य होगा: रायपुर :  छत्तीसगढ़...

 प्रदेश में पब्लिक सेफ्टी एक्ट का मसौदा तैयार: सार्वजनिक स्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी अनिवार्य होगा:

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। इस नए कानून के तहत सार्वजनिक स्थलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, सरकार इस कानून को जल्द ही अंतिम रूप देकर विधानसभा में पेश करेगी। इसका मकसद अपराधों की निगरानी बढ़ाना, असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाना और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्या होंगे प्रावधान?

भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य होंगे।

व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक रूप से संचालित संस्थानों में निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाने की बाध्यता होगी।

कैमरों की फुटेज को एक निश्चित अवधि तक सुरक्षित रखना होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस और प्रशासन जांच कर सके।

नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त जुर्माने और दंड का प्रावधान किया जाएगा।


सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत:

अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से अपराधियों पर नजर रखने और पुलिस को त्वरित कार्रवाई में मदद मिलेगी। राजधानी रायपुर समेत अन्य प्रमुख शहरों में पहले से ही कुछ स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन अब इसे कानूनी रूप से अनिवार्य करने की तैयारी है।

सरकार का मानना है कि यह कानून राज्य में अपराध दर को कम करने और नागरिकों को अधिक सुरक्षित माहौल देने में अहम भूमिका निभाएगा। जल्द ही इस एक्ट को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी।


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