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IPS जी.पी. सिंह को राहत: हाईकोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी में दर्ज ECIR किया निरस्त

  IPS जी.पी. सिंह को राहत: हाईकोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी में दर्ज ECIR किया निरस्त: छत्तीसगढ़ :  के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जी.पी. सिंह को बड़ी ...

 IPS जी.पी. सिंह को राहत: हाईकोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी में दर्ज ECIR किया निरस्त:

छत्तीसगढ़ : के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जी.पी. सिंह को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसी में दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) को निरस्त कर दिया है। यह मामला आर्थिक अनियमितताओं और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़ा था।

हाईकोर्ट के इस फैसले से जी.पी. सिंह को कानूनी राहत मिली है, हालांकि अन्य लंबित मामलों पर इसका असर पड़ने की संभावना पर अभी विचार किया जा रहा है। इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है।


IPS जी.पी. सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ECIR रिपोर्ट हुई निरस्त:

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी जी.पी. सिंह के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी द्वारा दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) को निरस्त करने का आदेश दिया है। इस रिपोर्ट में उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था।

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र अग्रवाल शामिल थे, ने इस मामले में पहले जारी किए गए दोनों नोटिसों को भी रद्द कर दिया है।

गौरतलब है कि यह मामला नई दिल्ली की हेड इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट द्वारा दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जी.पी. सिंह को कानूनी राहत मिली है, जिससे उनके समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है।


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