नियमों के उल्लंघन पर हाईकोर्ट की सख्ती: MBBS पीजी एडमिशन प्रक्रिया रद्द, सरकार को दोबारा काउंसिलिंग के आदेश: रायपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ...
नियमों के उल्लंघन पर हाईकोर्ट की सख्ती: MBBS पीजी एडमिशन प्रक्रिया रद्द, सरकार को दोबारा काउंसिलिंग के आदेश:
रायपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में MBBS पीजी एडमिशन प्रक्रिया को नियमों के उल्लंघन के चलते रद्द कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को दोबारा काउंसिलिंग कराने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई, जहां राज्य के महाधिवक्ता ने गड़बड़ी स्वीकार की। इसके बाद कोर्ट ने स्ट्रे राउंड की पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया।
इस फैसले से प्रभावित छात्रों में असमंजस की स्थिति बन गई है, वहीं सरकार को अब नियमों के तहत नई काउंसिलिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करनी होगी। इस फैसले के बाद मेडिकल शिक्षा विभाग पर एडमिशन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ गया है।
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