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मेडिकल पीजी एडमिशन काउंसिलिंग पर हाईकोर्ट की रोक, नियमों की अनदेखी का आरोप

  मेडिकल पीजी एडमिशन काउंसिलिंग पर हाईकोर्ट की रोक, नियमों की अनदेखी का आरोप: छत्तीसगढ़ :  में मेडिकल कॉलेजों में पीजी कोर्स में प्रवेश को ल...

 मेडिकल पीजी एडमिशन काउंसिलिंग पर हाईकोर्ट की रोक, नियमों की अनदेखी का आरोप:

छत्तीसगढ़ : में मेडिकल कॉलेजों में पीजी कोर्स में प्रवेश को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। नियमों की अनदेखी और अनियमितताओं के आरोपों के बीच हाईकोर्ट ने पीजी एडमिशन की काउंसिलिंग पर रोक लगा दी है।

यह मामला उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ियों की शिकायत की गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, पीजी एडमिशन के लिए तीन साल की प्रैक्टिस अनिवार्य होने के बावजूद इस नियम की अनदेखी कर प्रवेश दिए जा रहे थे।


हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी:

चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने याचिका पर विचार करते हुए पाया कि नियमों के विपरीत जाकर प्रवेश दिए जाने के आरोप गंभीर हैं। इसी आधार पर अदालत ने काउंसिलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया।


आगे क्या होगा?

इस फैसले के बाद राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पीजी प्रवेश को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। अब मामले की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि क्या काउंसिलिंग फिर से शुरू होगी या किसी नए नियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया को संशोधित किया जाएगा।

यह फैसला मेडिकल छात्रों और कॉलेज प्रशासन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आगे की प्रवेश प्रक्रिया और राज्य के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम पर सीधा असर पड़ेगा।


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