छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट का नया आदेश, बीएड धारकों को भी काउंसिलिंग में मौका: छत्तीसगढ़ : में शिक्षक भर्ती विवाद को लेकर हाईकोर्ट ...
छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट का नया आदेश, बीएड धारकों को भी काउंसिलिंग में मौका:
छत्तीसगढ़ : में शिक्षक भर्ती विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए 10 फरवरी से शुरू होने वाली काउंसिलिंग में उन बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा, जिन्होंने अपनी डीएड डिप्लोमा का उल्लेख नहीं किया था।
इस फैसले से बीएड धारक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हाईकोर्ट के इस आदेश से भर्ती प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को न्याय मिल सकेगा।
टीचर भर्ती विवाद: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बीएड डिग्रीधारी भी काउंसिलिंग में होंगे शामिल:
टीचर भर्ती विवाद में अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर आई है। हाईकोर्ट ने नए आदेश में बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को भी काउंसिलिंग में शामिल होने की अनुमति दी है। इसके तहत, डीएड के साथ बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा।
इस फैसले से लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति खत्म होगी और अधिक योग्य उम्मीदवारों को शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कोई टिप्पणी नहीं