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1984 सिख विरोधी दंगा: पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्रकैद, पीड़ित पक्ष ने मांगी थी फांसी

  1984 सिख विरोधी दंगा: पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्रकैद, पीड़ित पक्ष ने मांगी थी फांसी: नई दिल्ली :  1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक...

 1984 सिख विरोधी दंगा: पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्रकैद, पीड़ित पक्ष ने मांगी थी फांसी:

नई दिल्ली : 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक अहम मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष जज कावेरी बावेजा ने दोपहर 2 बजे के बाद फैसला सुनाया। यह सजा सिख समुदाय के बाप-बेटे की हत्या के मामले में दी गई है।


21 फरवरी को सुरक्षित रखा गया था फैसला:

कोर्ट ने 21 फरवरी को सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इसे सार्वजनिक किया गया। इससे पहले, 12 फरवरी को सज्जन कुमार को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्हें दोषी करार दिया गया था।


पीड़ित पक्ष ने मांगी थी फांसी:

पीड़ित पक्ष ने इस मामले में मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले में सज्जन कुमार पर सिखों के नरसंहार की साजिश, हत्या और दंगे भड़काने के आरोप थे।


1984 के दंगों में हजारों सिखों की हुई थी हत्या:

गौरतलब है कि 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देशभर में सिख विरोधी दंगे भड़के थे। इन दंगों में हजारों सिखों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें से कई मामले अब भी अदालतों में लंबित हैं। सज्जन कुमार के खिलाफ यह फैसला न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।


सिख समुदाय ने फैसले को बताया ऐतिहासिक:

सिख समुदाय के नेताओं और पीड़ित परिवारों ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे न्याय की जीत करार दिया। हालांकि, उन्होंने कहा कि वे इस सजा को और कड़ा कराने के लिए ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।


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