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पुराने वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी: नियम लागू, नहीं लगवाने पर जुर्माना

  1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर नई व्यवस्था अनिवार्य कोण्डागांव: वाहन सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब 1 अप्रैल 2019 से...

 

1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर नई व्यवस्था अनिवार्य

कोण्डागांव: वाहन सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी पुराने दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश परिवहन विभाग ने जारी किया है, जिसका मकसद वाहनों की पहचान को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है।


क्यों जरूरी है HSRP?

एचएसआरपी एक खास तरह की नंबर प्लेट होती है, जिसे सरकारी मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है। इसमें यूनिक सीरियल नंबर, होलोग्राम और टैम्पर-प्रूफ लॉकिंग सिस्टम होता है, जिससे नंबर प्लेट से छेड़छाड़ या डुप्लिकेट बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है।


नियम नहीं मानने पर क्या होगा?

यदि वाहन मालिक तय समय में HSRP नहीं लगवाते हैं, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। कुछ राज्यों में यह जुर्माना ₹500 से लेकर ₹5000 तक हो सकता है। इसलिए वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवा लें।


कैसे लगवाएं HSRP?

वाहन मालिक परिवहन विभाग की अधिकृत वेबसाइट या नजदीकी अधिकृत डीलर के माध्यम से HSRP के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और इंजन नंबर देना होता है। तय शुल्क अदा करने के बाद कुछ दिनों में प्लेट फिट कर दी जाती है।


यह नियम किसे लागू होता है?

यह नियम उन सभी वाहनों पर लागू होगा जो 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत हैं। इसके बाद रजिस्टर्ड वाहनों में पहले से ही HSRP लगाने का प्रावधान होता है।


निष्कर्ष:

नई व्यवस्था से न सिर्फ वाहन चोरी रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था भी अधिक पारदर्शी और सख्त हो सकेगी। इसलिए सभी वाहन मालिकों को यह बदलाव गंभीरता से लेना चाहिए।




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