पड़ोसी से प्यार में कुंवारी मां ने बच्चे को दिया जन्म, 29 साल बाद कोर्ट ने दिलाया 'बाप का हिस्सा'


छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अविवाहित महिला से जन्मे एक 29 साल के व्यक्ति को वैध पुत्र घोषित किया है। इस प्रकार वह अपने जैविक पिता से सभी कानूनी लाभ पाने का हकदार हो गया। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया जिसने उसके दावों को खारिज कर दिया था।

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